एक्शन अभी बाकी है...पूजा खेडकर विवाद के बीच 6 और अफसर DoPT के रडार पर
पूजा खेडकर पर आईएएस सेवा में चयन के लिए विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा का दुरुपयोग करने का आरोप है। डीओपीटी ने एक बयान में कहा कि यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच की है और उसे सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया है।
पूजा खेडकर विवाद
Puja Khedkar Row: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर का प्रमाणपत्र रद्द करने के बाद अब छह सिविल सेवकों के विकलांगता प्रमाणपत्र जांच के दायरे में हैं। News18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) इन छह लोगों के मेडिकल दस्तावेजों को देख रहा है, क्योंकि उनके प्रमाणपत्रों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया था। इन छह सिविल सेवकों में से पांच आईएएस और एक आईआरएस से हैं।
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर का गिरफ्तार होना तय! खारिज हो गई अग्रिम जमानत याचिका
विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा का दुरुपयोग किया
ऐसा पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करने के बाद हुआ है क्योंकि यूपीएससी ने उनके खिलाफ परीक्षा नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोपों को सही पाया था। पूजा खेडकर पर आईएएस सेवा में चयन के लिए विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा का दुरुपयोग करने का आरोप है। डीओपीटी ने एक बयान में कहा कि यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है और उसे सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया है। सीएसई-2022 के लिए उनकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें यूपीएससी की सभी भविष्य की परीक्षाओं/चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है।
दिल्ली की एक अदालत ने पूजा खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। जांच एजेंसी को जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। एजेंसी को हाल के दिनों में यूपीएससी द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पता लगाने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने ओबीसी कोटा के तहत अनुमत आयु सीमा से अधिक लाभ उठाया है और जिन्होंने इसके हकदार नहीं होने के बावजूद विकलांग कोटे का लाभ उठाया है।
फर्जी पहचान बनाकर धोखाधड़ी से परीक्षा दी
यूपीएससी ने खेडकर को 18 जुलाई को अपनी पहचान फर्जी बनाकर परीक्षा नियमों में दी गई अनुमेय सीमा से अधिक प्रयासों का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्हें 25 जुलाई तक नोटिस पर अपना जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने 4 अगस्त तक का और समय मांगा। यूपीएससी ने उन्हें अपना जवाब देने के लिए 30 जुलाई तक की ही अनुमति दी। पूजा अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाई। पूजा खेडकर के मामले की पृष्ठभूमि में यूपीएससी ने कथित तौर पर 2009 से 2023 तक 15,000 से अधिक अनुशंसित उम्मीदवारों के डेटा की जांच की थी।
यूपीएससी के अनुसार, किसी भी अन्य उम्मीदवार को सीएसई नियमों के तहत अनुमति से अधिक संख्या में प्रयास करने का मौका नहीं मिला। पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर का अकेला मामला है जिसमें यूपीएससी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) इस वजह से पूजा के अनुमति से अधिक प्रयासों की संख्या का पता नहीं लगा सकी क्योंकि उन्होंने न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता-पिता का नाम भी बदल लिया था।
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