Amit Shah Fake Video Case: गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस को मिली कांग्रेस के अरुण रेड्डी की 3 दिन की रिमांड
Amit Shah Fake Video Case: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज दिल्ली की अदालत ने उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
दिल्ली पुलिस को मिली अरुण रेड्डी की 3 दिन की रिमांड
Amit Shah Fake Video Case: कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी जो 'स्पिरिट ऑफ कांग्रेस' एक्स अकाउंट संभालते हैं और पार्टी के सोशल मीडिया के राष्ट्रीय समन्वयक हैं, को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फर्जी वीडियो मामले में 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने शुक्रवार देर रात उसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायाधीश के सामने पेश किया, जिन्होंने उसे 3 दिन की हिरासत में भेज दिया। छेड़छाड़ किए गए वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री कथित तौर पर यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि भाजपा देश में आरक्षण के खिलाफ है।
हालांकि, कांग्रेस शासित तेलंगाना में एक सार्वजनिक बैठक में अपने संबोधन के दौरान, शाह ने कहा था कि अगर बीजेपी यहां सरकार बनाती है, तो हम मुसलमानों को असंवैधानिक आरक्षण वापस ले लेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि एससी, एसटी और ओबीसी को संविधान के तहत कोटा मिले। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर, जो तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी हैं, ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग है। एक्स पर एक पोस्ट में, टैगोर ने कहा कि हमारे तेलंगाना सहयोगी अरुण रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने बिना किसी सूचना या एफआईआर का खुलासा किए 24 घंटे के लिए हिरासत में लिया है। हम अरुण की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। शासन द्वारा सत्ता का यह सत्तावादी दुरुपयोग निंदनीय है।
बता दें, दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूज़न एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छेड़छाड़ित वीडियो के प्रसार के संबंध में सात से आठ राज्यों में 16 व्यक्तियों को समन जारी किया। समन आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 91 और 160 के तहत जारी किया गया था, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को जांच में शामिल होने और सबूत के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान करने के लिए कहा गया था।
भाजपा ने दर्ज कराई थी शिकायत
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तलब किए गए लोगों में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के छह सदस्य शामिल हैं। उन्हें, कई राज्यों के अन्य व्यक्तियों के साथ, 1 मई को दिल्ली के द्वारका में आईएफएसओ इकाई में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सीआरपीसी धारा 160 पुलिस को किसी व्यक्ति को जांच के लिए बुलाने की अनुमति देती है, जबकि धारा 91 पुलिस को विशिष्ट दस्तावेज या गैजेट तलाशने की अनुमति देती है।
भाजपा की तेलंगाना इकाई ने सीएम और कांग्रेस के राज्य प्रमुख रेवंत रेड्डी के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसमें पार्टी पर अमित शाह के भाषण को गढ़ने और उसमें बदलाव करने का आरोप लगाया गया। शिकायत में कहा गया है कि तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अमित शाह का एक मॉर्फ्ड और मनगढ़ंत वीडियो पोस्ट किया है।
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