मॉब लिंचिंग, नाबालिग से रेप पर अब होगी फांसी, 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों में सख्त सजा का प्रावधान

Death penalty for mob lynching and minor rape : गृह मंत्री ने आगे कहा कि नए कानून में FIR दर्ज करने की समयसीमा तय कर दी गई है। जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट से सामने पेश करना होगा। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर थाने/कोर्ट में सीधे भेजने का प्रावधान है।

मॉब लिंचिंग एवं नाबालिक से रेप के लिए अब मिलेगी फांसी की सजा।

Death penalty for mob lynching and minor rape : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए विधेयकों में मॉब लिंचिंग एवं नाबालिग से रेप के दोषियों को अब फांसी की सजा दी जा सकेगी। इसके अलावा नए कानून के तहत हिट एंड रन मामले में 10 साल की सजा होगी। गृह मंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है। हम कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं।

FIR दर्ज करने की समयसीमा तय

गृह मंत्री ने आगे कहा कि नए कानून में FIR दर्ज करने की समयसीमा तय कर दी गई है। जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट से सामने पेश करना होगा। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर थाने/कोर्ट में सीधे भेजने का प्रावधान है। चार्जशीट अब 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। अब शिकायत करने पर 3 दिन या अधिकतम 14 दिनों के अंदर FIR दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल तक की सजा के मामलों में 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। यानि अधिकतम 14 दिन या छोटी सजा के मामलों में 3 दिन में एफआईआर दर्ज करनी होगी।

भारतीय अपराध संहिता (IPC) के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि यह 1860 में बना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता-2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। सदन के अनुमोदन के बाद सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक-2023 अमल में आएगा।

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