आनंद मोहन को जाना पड़ेगा जेल या बरकरार रहेगी राहत? SC में सुनवाई; जानें डीएम हत्याकांड से जुड़ी हर बात

Anand Mohan Case: सुप्रीम कोर्ट में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई को लेकर मंगलवार को सुनवाई होनी है। डीएम हत्याकांड में आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी ने बाहुबली की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की है। ऐसे में क्या आनंद मोहन फिर से जेल जाएंगे? हालांकि इसे लेकर आनंद मोहन और बिहार सरकार ने हलफनामा दायर किया है।

आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।

Bihar DM Murder Case: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर हुई याचिका पर सुनवाई होगी। डीएम हत्याकांड के दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की बीते 27 अप्रैल को जेल से रिहाई हो गई थी। इसी के खिलाफ तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि आनंद मोहन और बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। अब दोनों ने हलफनामा दायर कर अदालत में अपनी बात रख दी है।

रिहाई के खिलाफ याचिका में क्या कहा गया?

IAS जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उसमें बिहार सरकार की ओर से जेल नियमावली में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है। याचिका में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया था।

DM जी कृष्णैया हत्याकांड से जुड़ी हर बात5 दिसंबर 1994- गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या हुई।

3 अक्टूबर 2007- आनंद मोहन समेत तीन को फांसी की सजा सुनाई गई, कुछ को उम्रकैद और अन्य 29 आरोपी बरी कर दिए गए।

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