कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
Chandrababu Naidu: स्किल डेवलपमेंट घोटाले में तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया था। आंध प्रदेश हाईकोर्ट ने आज उन्हें चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
चंद्रबाबू नायडू
Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत मिली है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है और नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। बता दें, स्किल डेवलपमेंट घोटाले में नायडू को गिरफ्तार किया गया था।
चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास मामले में ऐसे समय में जमानत मिली है, जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक और मामला दर्ज किया गया है। ताजा मामले में, सीआईडी ने तेलुगू देशम पार्टी प्रमुख पर मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य में शराब कंपनियों को कथित तौर पर अवैध अनुमति देने का मामला दर्ज किया है। इसने उसे मामले में आरोपी नंबर तीन का नाम दिया है।
9 सितंबर के साथ नायडू के खिलाफ चौथा मामला
सोमवार को विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नवीनतम मामला दर्ज करने की जानकारी दी। 9 सितंबर को कौशल विकास निगम मामले में सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से नायडू के खिलाफ यह चौथा मामला दर्ज किया गया है। नायडू और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के नाम पर सरकारी खजाने को 300 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। 11 सितंबर को जांच एजेंसी ने अमरावती इनर रिंग रोड में नायडू के खिलाफ प्रिज़नर ट्रांजिट (पीटी) वारंट याचिका दायर की थी।
नियमों का उल्लंघन कर दिया गया था टेंडर
सीआईडी ने फाइबरनेट घोटाले में नायडू के खिलाफ एक और पीटी वारंट याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि एपी फाइबरनेट परियोजना के पहले चरण के लिए 321 करोड़ रुपये का कार्य आदेश टेरासॉफ्टवेयर को नियमों का उल्लंघन करके और निविदा प्रक्रिया में हेरफेर करके आवंटित किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य भर के गांवों और कस्बों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करना था।
(एजेंसी इनपुट)
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