Rampur:अब्दुल्ला आजम को विधायकी जाने के बाद एक और झटका,अब वोट डालने का अधिकार भी खत्म
Abdullah Azam Voting Rights:रामपुर में आजम परिवार को एक और झटका लगा है और आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया है
हाल ही में अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी भी चली गई थी
- अब्दुल्ला आजम खान के वोट देने का अधिकार भी खत्म
- हाल ही में अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी भी चली गई थी
- छजलैट मामले में दोनों पिता-पुत्र को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है
Abdullah Azam Rampur News: रामपुर से आजम परिवार के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई बताया जा रहा है कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam) के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया है गौर हो कि आजम खान (Azam Khan) के साथ भी ऐसा हो चुका है और अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी वोट नहीं दे पायेंगे।
गौर हो कि हाल ही में अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी भी चली गई थी, अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले में दो साल की सजा सुनाई गई थी, सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की रामपुर के स्वार सीट से सदस्यता खत्म हो गई है।
छजलैट मामले में दोनों पिता-पुत्र को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है जिसके बाद उनकी विधायकी भी जा चुकी है, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को पत्र लिखकर मतदाता सूची से सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान का नाम काटने की मांग की थी
जिसपर आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत अब अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है।
तीन साल में दो बार अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा
गौर हो कि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम को तीन साल में दो बार अपनी विधायकी से धोना पड़ा है। इससे पहले सपा नेता अब्दुल्ला आजम को फरवरी 2020 को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब रामपुर की एक अदालत ने उन्हें आयु-प्रमाण दस्तावेजों में कथित जालसाजी से संबंधित एक मामले में जेल भेजा था।
अब्दुल्ला आजम की सीट स्वार रिक्त घोषित
विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट स्वार को रिक्त घोषित किया अब्दुल्ला आजम खान पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।
उम्र के फर्जी प्रमाणपत्र मामले में अब्दुल्ला की विधायकी हुई थी रद्द
इससे पहले तीन साल पहले भी उम्र के फर्जी प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट में अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द कर दिया था। मुरादाबाद की विशेष अदालत ने सोमवार को रामपुर के विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके पिता मोहम्मद आजम खां को डेढ़ दशक पुराने छजलैट मामले में दो साल की सजा सुनायी थी।
उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना विधायक चुने गए
हेट स्पीच मामले में अब्दुल्ला आजम के पिता आजम खान की रामपुर से विधानसभा सदस्यता गई थी और बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना विधायक चुने गए हैं।
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