Anti Paper Leak Bill: पेपर लीक कराने वाले दस बार सोचेंगे, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पारित, 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना

Anti Paper Leak Bill: केंद्र सरकार ने संसद में नकल और पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए एंटी पेपर लीक बिल पेश कर दिया इसमें 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है।

एंटी पेपर लीक बिल पेश

Anti Paper Leak Bill: भारत में परीक्षा में पेपर लीक कराना और नकल कराना काफी आम सी बात होती जा रही है, वहीं इसपर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसते हुए एंटी पेपर लीक बिल पेश कर दिया है, इस बिल का पूरा नाम सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) / विधेयक 2024 है।

बताते हैं ये अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें सैकड़ों करोड़ का काला कारोबार होता है और कमीशन का खेल उपर से नीचे तक चलता है उसी को रोकने की कोशिश अब केंद्र सरकार ने की है।

सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक तथा फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ तीन साल से 10 साल तक की जेल और न्यूनतम एक करोड़ रुपये के जुर्माने के प्रावधान वाले 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024' को मंगलवार को लोकसभा ने पारित कर दिया।लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी या अभ्यर्थी इस कानून के दायरे में नहीं आते और ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि इसके माध्यम से उम्मीदवारों का उत्पीड़न होगा।

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