दिल्ली आबकारी नीति पेश करने से लेकर केजरीवाल को जमानत तक...जानिए 2021 से अब तक क्या-क्या हुआ

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आइए जानते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति पेश करने से लेकर केजरीवाल को मिली जमानत तक अब तक क्या-क्या हुआ।

केजरीवाल को मिली बेल, अब तक क्या-क्या हुआ

Delhi excise policy case: दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। पिछली सुनवाई में ही शीर्ष अदालत ने इस बात के संकेत दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। शीर्ष कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि सामान्य नागरिक की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। आइए जानते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति पेश करने से लेकर केजरीवाल को मिली जमानत तक अब तक क्या-क्या हुआ।

अब तक क्या-क्या हुआ
  • नवंबर 2021: दिल्ली सरकार ने नई उत्पाद शुल्क नीति पेश की।
  • जुलाई 2022: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच की सिफारिश की।
  • अगस्त 2022: सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मामले दर्ज किए।
  • सितंबर 2022: दिल्ली सरकार ने उत्पाद शुल्क नीति खत्म की।
  • 30 अक्टूबर, 2023: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने के लिए पहला समन भेजा।
  • दिसंबर 2023: ईडी ने केजरीवाल को 21 दिसंबर और 3 जनवरी को पूछताछ के लिए दो और समन जारी किए।
  • जनवरी 2024: ईडी द्वारा केजरीवाल को 18 जनवरी और 2 फरवरी के लिए दो और समन भेजे गए।
  • 3 फरवरी: ईडी ने समन का पालन न करने पर केजरीवाल के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज की।
  • 7 फरवरी: मजिस्ट्रेट अदालत ने ईडी की शिकायत पर केजरीवाल को समन किया।
  • फरवरी: ईडी ने 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को केजरीवाल की उपस्थिति के लिए समन जारी किया।
  • 7 मार्च: मजिस्ट्रेट अदालत ने समन से बचने के लिए ईडी की नई शिकायत पर केजरीवाल को समन जारी किया।
  • 15 मार्च: सत्र अदालत ने समन का पालन न करने पर केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
  • 16 मार्च: मजिस्ट्रेट अदालत ने केजरीवाल को ईडी की उसके सामने पेश होने के बाद भी समन न लेने की शिकायत पर जमानत दे दी।
  • 21 मार्च: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
  • 23 मार्च: केजरीवाल ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
  • 9 अप्रैल: उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।
  • 10 अप्रैल: केजरीवाल ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
  • 15 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा।
  • 24 अप्रैल: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने अपने आचरण से जांच अधिकारी को यह यकीन दिलाया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं।
  • 27 अप्रैल: केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में उनकी अवैध गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक अभूतपूर्व हमला है।
  • 29 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए बार-बार समन भेजने के बावजूद ईडी के समक्ष केजरीवाल के उपस्थित नहीं होने पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या वह अपना पक्ष दर्ज नहीं कराने के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं।
  • 3 मई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मौजूदा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है।
  • 8 मई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर 10 मई को आदेश सुनाएगा।
  • 10 मई: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी, कहा कि उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा।

आप में जश्न, जोश में नेता-कार्यकर्ता

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। परिजन उन्हें लेने तिहाड़ जेल चले गए हैं। आप नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और कहा कि उनकी रिहाई से देश में बड़े बदलावों का मार्ग प्रशस्त होगा। आप नेता एवं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अंतरिम जमानत को केजरीवाल के लिए भगवान हनुमान का आशीर्वाद बताया। भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को 40 दिन बाद अंतरिम जमानत मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह दैवीय संकेत भी है कि देश में मौजूदा हालात बदलने वाले हैं। उनकी रिहाई से देश में बड़े बदलावों का मार्ग प्रशस्त होगा। पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि देश में लोकतंत्र से प्यार करने वाले सभी लोग शीर्ष अदालत के फैसले से बहुत खुश हैं और यह उनके लिए आशा की किरण है।

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