Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल को आज भी नहीं मिली राहत, जमानत पर अब SC सुनाएगा गुरुवार को फैसला

Arvind Kejriwal Interim Bail : सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह जमानत अर्जी पर सुनवाई को विचार करने के लिए तैयार है और जरूरत महसूस हुई तो वह दिल्ली के सीएम को जमानत भी दे सकता है। कोर्ट ने ईडी से सवालों का जवाब की तैयारी कर आने के लिए कहा।

तिहाड़ जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल।

Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर अब गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का मामला असाधारण स्थिति है, चुनाव का वक्त है, केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं वह इससे पहले किसी भी अपराध में शामिल नहीं रहे हैं। वह आदतन अपराधी नहीं हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल गत 21 मार्च से हिरासत में और तिहाड़ जेल में बंद हैं।

इससे पहले 3 मई को हुई सुनवाई

जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी की अर्जी पर सुनवाई की। इससे पहले गत तीन मई को सुनवाई के दौरान अदालत ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह जमानत अर्जी पर सुनवाई को विचार करने के लिए तैयार है और जरूरत महसूस हुई तो वह दिल्ली के सीएम को जमानत भी दे सकता है। कोर्ट ने ईडी से सवालों का जवाब की तैयारी कर आने के लिए कहा।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलीलेंED ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये का नकद लेन-देन हुआ। इस पर कोर्ट ने ASG राजू से पूछा कि सौ करोड़ रुपए की रिश्वत दो सालों में 1100 करोड़ रुपए कैसे हो गई? राजू ने कहा कि इससे शराब कंपनियों ने 900 करोड़ का मुनाफा कमाया। कोर्ट ने कहा कि ये पूरी रकम अपराध की आय कैसे हुई?

इस पर राजू ने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया।

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