आतिशी को ध्वज फहराने के लिए अधिकृत नहीं कर सकते केजरीवाल, जीएडी अफसर ने मंत्री गोपाल राय का निर्देश किया दरकिनार

जीएडी मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को विभाग को निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार आतिशी के तिरंगा फहराने के लिए बंदोबस्त किए जाएं। लेकिन जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने इसे अवैध बता दिया है।

आतिशी के तिरंगा फहराने के निर्देश का मामला

मुख्य बातें
  • स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सरकार के आधिकारिक समारोह में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा
  • जीएडी ने कहा, जेल में बंद मुख्यमंत्री ध्वज फहराने के लिए आतिशी को अधिकृत नहीं कर सकते
  • जीएडी मंत्री गोपाल राय ने विभाग को आतिशी के तिरंगा फहराने के लिए बंदोबस्त करने का निर्देश दिया था

Atishi To Hoist Flag: स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सरकार के आधिकारिक समारोह में राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से ध्वज फहराने के लिए दिल्ली की मंत्री आतिशी को अधिकृत नहीं कर सकते। जीएडी मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को विभाग को निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार आतिशी के तिरंगा फहराने के लिए बंदोबस्त किए जाएं। मंत्री के पत्र पर जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश कानूनन अवैध है और इसे अमल में नहीं लाया जा सकता।

जीएडी अधिकारी का निर्देश मानने से इनकार

जीएडी अधिकारी ने यह भी कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा छह अगस्त को उप राज्यपाल वी के सक्सेना को लिखा गया पत्र कारागार नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। चौधरी ने कहा कि छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में हैं और तिरंगा फहराने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मामले की जानकारी उच्च प्राधिकार को दे दी गई है और निर्देश की प्रतीक्षा है।

गोपाल राय ने जेल में केजरीवाल से मुलाकात के बाद सोमवार को जीएडी को निर्देश जारी किया था। केजरीवाल ने पिछले सप्ताह उप राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी ध्वज फहराएंगी। हालांकि उप राज्यपाल कार्यालय ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने भी केजरीवाल को सूचित किया कि उप राज्यपाल को लिखा उनका पत्र दिल्ली कारागार नियमों के तहत उन्हें दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है।

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