केजरीवाल को कैंसर और किडनी का खतरा! SC से अंतरिम जमानत बढ़ाए जाने की मांग के बीच आतिशी का बड़ा बयान
Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल का कीटोल लेवल काफी बढ़ा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि कीटोन लेवल का अधिक बढ़ना गंभीर बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। ये किडनी में गंभीर समस्या, यहां तक कि कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि एक जून को खत्म हो रही है। उन्हें दो जून को दोबारा सरेंडर करना है। इससे पहले केजरीवाल की ओर से स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की अवधि बढ़ाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल का कीटोन लेवल काफी बढ़ा हुआ है, जिस कारण उन्हें गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी की नेता व मंत्री आतिशी का बड़ा बयान आया है।
आप नेता आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को किडनी या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें सभी तरह के टेस्ट कराने की आवश्यकता है। इसलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जमानत अवधि को सात दिन बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली है, जिससे ये सारे टेस्ट हो सकें।
आतिशी ने क्या बताया?
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बताया कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो उनका वजन एकदम से सात किलो तक घट गया था, यह वजन अभी तक नहीं बढ़ा है। उनका यह वजन क्यों घटा, डॉक्टरों को इसकी वजह अभी तक नहीं पता चली है। डॉक्टरों ने अरविंद केजरीवाल के कुछ टेस्ट कराए हैं, जिसमें उनका कीटोल लेवल काफी बढ़ा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि कीटोन लेवल का अधिक बढ़ना गंभीर बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। ये किडनी में गंभीर समस्या, यहां तक कि कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टरों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को कई सारे टेस्ट कराने की जरूरत है, इसलिए जमानत को सात दिन आगे बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 21 दिन की अंतरिम जमानत
बता दें, शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को शीर्ष अदालत ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्हें दो जून को जेल लौटना है। उसने साथ ही कहा था कि केजरीवाल इस दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते और ना ही किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर कर सकते हैं, जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।
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