सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, ED मामले में मिली अंतरिम जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाया।

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत

Arvind Kejriwal Gets Interim Bail: दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी गिरफ्तारी मामले में शीर्ष अदालत ने आज केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे। वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। उधर, सीबीआई केस में दिल्ली की राउज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। यानी केजरीवाल ईडी केस में जमानत मिलने के बावजूद वह जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे।

मामला बड़ी बेंच को भेजा गया

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को तब तक अंतरिम जमानत दी है जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष लंबित रहेगा। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले मे तीन सवाल तय करते हुए मामले को बड़ी बेंच को भेजा। दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उसे आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा घोटाला मामले में केजरीवाल को दिए गए समन सही माना था। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा अदालत केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती हैं, यह उनके उपर है क्या निर्णय लें। हालांकि केजरीवाल जेल में रहेंगे क्योंकि वह वर्तमान में आबकारी नीति मामले में सीबीआई की हिरासत में हैं।

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