केजरीवाल को एक और झटका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज की याचिका खारिज, 10 प्वाइंट में जानिए कोर्ट ने क्या कहा

Arvind Kejriwal Plea Rejected: कोर्ट ने केजरीवाल की चिकित्सकीय जांच करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। बोर्ड यह तय करेगा कि केजरीवाल के शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है या नहीं।

केजरीवाल की याचिका कोर्ट में खारिज

Arvind Kejriwal Plea Rejected: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की मेडिकल वाली याचिका कोर्ट में खारिज हो गई है। दिल्ली राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की उपस्थिति में अपने डॉक्टर के साथ रोजाना 15 मिनट की चिकित्सा परामर्श वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की मांग की थी।

कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठित करने का दिया निर्देश

कोर्ट ने केजरीवाल की चिकित्सकीय जांच करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। बोर्ड यह तय करेगा कि केजरीवाल के शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है या नहीं। साथ ही बोर्ड उनके स्वास्थ्य संबंधी अन्य पहलुओं पर भी गौर करेगा।

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