राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, गिरफ्तारी को दी चुनौती, की जल्द सुनवाई की मांग
केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। जिसे अब अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी है।
अरविंद केजरीवाल पहुंचे हाईकोर्ट
Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राहत पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट से अपील की है कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए।
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तत्काल सुनवाई की मांग
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को पारित रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उनकी कानूनी टीम का कहना है कि दिल्ली HC में दायर याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च तक तत्काल सुनवाई की मांग की गई है।
ईडी ने किया है केजरीवाल को गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने कहा, सीधे तौर पर "कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने" के लिए एक्साइज पॉलिसी तैयार करने की साजिश में वो शामिल थे और बदले में "शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने" में भी वो शामिल थे, जिसके लिए व्यापारियों को लाभ दिया गया।
ईडी का दावा
नीति का मसौदा 'साउथ ग्रुप' को दिए जाने वाले फेवर को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा था और इसे विजय नायर, मनीष सिसोदिया और 'साउथ ग्रुप' के सदस्यों-प्रतिनिधियों की मिलीभगत से बनाया गया। जांच एजेंसी ने कहा, "इसलिए, न केवल आप बल्कि अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी माना जाएगा और पीएमएलए की धारा 70 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।"
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