गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं नजर आते अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने ये कहकर नहीं दी जमानत; पढ़ें आदेश की 6 बड़ी बातें

Arvind Kjriwal Big Setback: मेडिकल जांच के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी याचिक को खारिज करते हुए कहा कि वह गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं नजर आते हैं। अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में क्या-क्या कहा है, इस रिपोर्ट में पढ़िए।

केजरीवाल को अदालत से झटका।

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत खारिज कर दी है। केजरीवाल ने खराब सेहत का हवाला देते का 7 दिन की जमानत मांगी थी। वहीं ED ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे लेकिन जब सरेंडर करने का टाइम आया तो अदालत को गुमराह करने लगे।

अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा?

आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि केजरीवाल की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है।

1. अदालत ने कहा है कि केजरीवाल जिस तरह लोकसभा के चुनाव प्रचार और मीटिंग में शामिल हो रहे थे, उससे नहीं लगता कि वो किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे है। सिर्फ बीमारी की आशंका के चलते इलाज की दलील देना ज़मानत के लिए आधार नहीं माना जा सकता है।

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