Kejriwal CBI Remand: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाले में 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा
delhi cm arvind kejriwal cbi remand: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार किया था उसके बाद उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है।
केजरीवाल को शराब घोटाले में 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा
delhi cm arvind kejriwal cbi custody: दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, 26 जून को दिल्ली की एक अदालत ने CBI को कथित आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की बुधवार को अनुमति दे दी थी। विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत के आदेश के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था अब उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है।
सीबीआई ने हालांकि सीएंम केजरीवाल की पांच दिनों की कस्टडी मांगी थी पर ऐसा नहीं हुआ, वहीं बता दें कि इससे पहले कोर्ट में केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर दिए अपने कथित बयान का खंडन किया था।
रोजाना एक घंटे के लिए अपनी पत्नी और परिवार से भी मिल सकते हैं
बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की कुछ मांग पर जज ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि उन्हें अपना चश्मा, घर का बना खाना, दवाइयां ले जाने की अनुमति दी गई है.. और वे रोजाना एक घंटे के लिए अपनी पत्नी और परिवार से भी मिल सकते हैं वहीं केजरीवाल ने जज से कहा कि मैं सोने से पहले गीता पड़ता हूं तो मुझको गीता पढ़ने की इजाजत दी जाए, राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को CBI हिरासत के दौरान गीता पढ़ने की इजाजत दी।
केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था
इससे पहले बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। आम आदमी पार्टी के नेता को तिहाड़ केंद्रीय कारागार से अदालत में पेश किया गया था।केजरीवाल आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में जेल में हैं। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है।
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गिरफ्तारी पर लेकर तमाम प्रतिक्रियायें सामने आ रही हैं
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को CBI ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी पर लेकर तमाम प्रतिक्रियायें सामने आ रही हैं,वहीं सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इसे लेकर भड़की हैं, उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को तानाशाही करार दिया है, वहीं कई AAP नेताओं के रिएक्शन भी इस मामले को लेकर सामने आ रहे हैं।
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बुधवार को अपनी याचिका उच्चतम न्यायालय से वापस ले ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका बुधवार को उच्चतम न्यायालय से वापस ले ली थी, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वह ठोस अपील दायर करना चाहेंगे।
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रवि वैश्य author
मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनि...और देखें
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