'झूठी और गढ़ी हुई कहानी' में मुझे फंसाया, गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध-हाई कोर्ट से बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal : ईडी की दलील का विरोध करते हुए केजरीवाल के वकील ने अदालत से बुधवार को ही याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी मामले की सुनवाई को लटकाना चाहती है। ईडी ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल।
Arvind Kejriwal : आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें एक 'फर्जी गढ़ी हुई कहानी' में फंसाया है और उनकी गिरफ्तारी 'पूरी तरह से अवैध' है। दरअसल, केजरीवाल को मिली जमानत को रद्द करने के लिए ईडी ने कोर्ट में अर्जी में दायर की है। ईडी की इस अर्जी का विरोध करते हुए केजरीवाल ने अपनी दलील दी। गत 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी। ईडी इस जमानत को खारिज करने की मांग कर रही है। इस अर्जी के खिलाफ केजरीवाल की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है।
15 जुलाई को होगी सुनवाई
बुधवार को हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की। साथ ही उन्होंने केजरीवाल के आरोपों पर जवाब देने के लिए ईडी को समय दिया। गौरतलब है कि आबकारी नीति से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल गत 21 मार्च को गिरफ्तार हुए। इस केस में निचली अदालत से केजरीवाल को जमानत मिली है लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। केजरीवाल अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
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ईडी ने जवाब देने के लिए समय मांगा
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने अदालत के सामने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सुनवाई के लिए निश्चित समय निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि मामले में अत्यधिक तात्कालिकता है। हालांकि, ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि जांच एजेंसी को मंगलवार देर रात को ही केजरीवाल के जवाब की प्रति मिली है और उन्हें जवाब पढ़ने तथा प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कुछ समय की जरूरत है। राजू ने कहा कि दस्तावेज मामले में पैरवी कर रहे वकील को सौंपे जाने चाहिए, न कि जांच अधिकारी को।
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मामले की सुनवाई लटकाना चाहती है ईडी-सिंघवी
ईडी की दलील का विरोध करते हुए केजरीवाल के वकील ने अदालत से बुधवार को ही याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी मामले की सुनवाई को लटकाना चाहती है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईडी को जवाब की प्रति मंगलवार को मिली और उसे इस पर प्रत्युत्तर दाखिल करना है। अदालत ने ईडी को प्रत्युत्तर दाखिल करने के वास्ते समय देते हुए याचिका को 15 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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आलोक कुमार राव author
करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने...और देखें
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