CM केजरीवाल को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका हुई खारिज; अदालत ने ED से मांगा जवाब
Delhi Excise Policy Case: आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की थी। इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई चली, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया।
सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाइकोर्ट से लगा झटका
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी आम आदमी पार्टी (AAP) नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी।
केजरीवाल ने समन को बताया अवैध
पीठ ने कहा कि हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (संरक्षण देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं। प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है। अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती दी गई है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है। नौवें समन में केजरीवाल को बृहस्पतिवार को पेश होने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वरिष्ठ वकील ने आज के लिए जारी समन को स्थगित करने का अनुरोध किया।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि पेश होने का समय समाप्त हो गया है। वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल ने समन को बार-बार अवैध बताते हुए संघीय धनशोधन रोधी एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार किया है। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। मामले में ‘आप’ नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें
मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति... अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी ने दी बधाई
Soldiers Martyred: जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़ में जवान शहीद
पहली बार प्रलय मिसाइल होगा गणतंत्र दिवस परेड में शामिल, जानिए इसकी खासियत
'मां निकिता के पास ही रहेगा अतुल सुभाष का बेटा', मृत AI इंजीनियर की मां को सुप्रीम कोर्ट से झटका
RG Kar Rape Murder: दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा, बंगाल CM ममता बनर्जी ने फैसले पर जताया 'असंतोष'
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited