100 दिन से अधिक जेल में गुजारे, अब रिहा हुए बिभव कुमार; सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत
Swati Maliwal Assault Case: सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार जेल से रिहा हो गए हैं। उन्होंने 100 दिन से अधिक तिहाड़ में गुजारे। बिभव पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मारपीट के आरोप लगाए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आरोपी है बिभव कुमार।
Bibhav Kumar Released from Tihar Jail: तिहाड़ में 100 दिन से अधिक जेल में गुजारने के बाद बिभव कुमार जमानत पर बाहर आ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में जमानत मिलने के बाद मंगलवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
तीन महीने से अधिक समय तक जेल में गुजारे
सूत्रों ने बताया कि कुमार को जेल संख्या पांच से दोपहर दो बजे रिहा किया गया, जहां वह तीन महीने से अधिक समय से बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को सोमवार को जमानत दी थी और कहा था कि वह 100 दिन से अधिक समय से हिरासत में हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इस तथ्य को भी संज्ञान में लिया कि अभियोजन पक्ष ने 51 से अधिक गवाहों से पूछताछ का प्रस्ताव रखा है। पीठ ने कहा कि सुनवाई पूरी होने में समय लगेगा।
18 मई को दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार
पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, इसलिए कुमार की रिहाई से जांच को कोई नुकसान नहीं होगा। बिभव कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से मालीवाल पर हमला किया था। कुमार को 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता के अनेक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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आयुष सिन्हा author
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