Assam AFSPA: असम से कब हटेगा अफस्पा? सीएम हिमंता ने दिया बता, आ जाएंगे ये बड़े बदलाव
Assam AFSPA: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि नवंबर तक राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) हटाया जा सकता है। क्योंकि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने यहां लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में पहले कमांडेंट सम्मेलन में ये बातें कहीं।
असम से इस साल के अंत तक हट जाएगा AFSPA
- पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लागू है AFSPA
- असम के कुछ इलाकों से पहले ही हटाया जा चुका है AFSPA
- असम के अब बाकी इलाकों से भी हटेगा AFSPA
Assam AFSPA:असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ( CM Himanta Biswa Sarma) ने अफस्पा को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। असम के सीएम ने कहा है कि इस साल के अंत तक असम अफस्पा से मुक्त हो जाएगा। असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस समय यह विशेष कानून लागू है, जो सुरक्षाबलों को कई विशेष अधिकारी देता है। इसे इन राज्यों से हटाए जाने की काफी समय से मांग की जाती रही है। कई क्षेत्रों से इसे हटाया भी गया है।
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क्या कहा सीएम ने
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि नवंबर तक राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) हटाया जा सकता है। क्योंकि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने यहां लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में पहले कमांडेंट सम्मेलन में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा- "हम 2023 के अंत तक असम से पूरी तरह से अफस्पा हटाने का लक्ष्य बना रहे हैं। हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए सैन्यकर्मियों को भी शामिल करेंगे। इससे केंद्रीय पुलिस बलों के स्थान पर असम पुलिस बटालियन को तैनात करने का मार्ग प्रशस्त होगा। हालांकि, कानून के अनुसार सीएपीएफ की उपस्थिति अनिवार्य होगी।"
क्या आएगा बदलाव
AFSPA अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने" के लिए आवश्यक समझे जाने पर गोली चलाने की व्यापक शक्तियां देता है। अगर इसे वापस ले लिया जाता है तो सशस्त्र बलों के ये अधिकारी छिन जाएंगे क्योंकि उन्हें तब इसकी जरूरत ही नहीं होगी। अफस्पा हटने का मतलब ही है कि इलाके में शांति की बहाली हो गई है और अब इस विशेष कानून की उस इलाके में जरूरत नहीं है।
असम में अफस्पा
AFSPA के तहत एक क्षेत्र या जिले को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में अधिसूचित किए जाने का प्रावधान है। असम में अशांत क्षेत्र अधिसूचना 1990 से लागू है। केंद्र ने पिछले साल 1 अप्रैल को असम के नौ जिलों और कछार जिले के एक उप-मंडल को छोड़कर AFSPA हटा लिया था। बाद में, इसे लखीपुर उप-मंडल और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले से हटा दिया गया था।
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