Video: 'जब तक मैं जिदा हूं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा', CM हिमंत बिस्वा सरमा ने विपक्ष को दिया करारा जवाब

Assam Muslim Marriages Act: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने असम राज्य में बाल विवाह के खिलाफ विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक असम में छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होने दूंगा। आप लोगों ने मुस्लिम समुदाय की बेटियों को बर्बाद करने की जो दुकान खोली है उन्हें 2026 तक पूरी तरह से बंद कर दूंगा।

असम में नहीं होने दूंगा बाल विवाह- CM हिमंत बिस्वा सरमा

Assam Muslim Marriages Act: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को प्रतिज्ञा की कि जब तक वह जीवित हैं, वह असम में बाल विवाह की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को भी चुनौती देते हुए कहा कि मैं आपको राजनीतिक रूप से चुनौती देना चाहता हूं, मैं 2026 से पहले इस दुकान को बंद कर दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं जीवित हूं, मैं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। जब तक हिमंत बिस्वा सरमा जीवित हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा... मैं आपको राजनीतिक रूप से चुनौती देना चाहता हूं, मैं 2026 से पहले इस दुकान को बंद करूंगा। असम के सीएम ने यह बात अपने विधानसभा संबोधन के दौरान कही।

मुस्लिम महिलाओं को अत्याचार और शोषण से मिलेगी राहत- हिमंत बिस्वा सरमा

राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मुस्लिमों के लिए विशिष्ट ब्रिटिश काल के विवाह और तलाक अधिनियम को निरस्त करने के लिए असम निरसन अध्यादेश, 2024 को मंजूरी दे दी । असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने के बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि राज्य की मुस्लिम महिलाओं को अत्याचार और शोषण से राहत मिलेगी, उन्होंने कहा कि यह अधिनियम बच्चे की शादी को खत्म करने में भी मदद करेगा।
नगांव में मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि उनकी सरकार लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में बाल विवाह के खिलाफ एक और अभियान चलाएगी। इस बिल से मुस्लिम माताओं पर लंबे समय से जो अत्याचार और शोषण चल रहा था , वह खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने तीन तलाक खत्म कर दिया। लेकिन असम में सिर्फ इस कानून की वजह से अगर कोई काजी ऐसा करता तो इसमें कोई गलती नहीं होती। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी का रजिस्ट्रेशन कराया और उसे कोर्ट से जमानत भी मिल गई। अब इस कानून के हटने के बाद तलाक देना आसान नहीं होगा और 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
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