Assam Mine Accident: बचाव अभियान 7वें दिन भी जारी; अबतक मिले थे 4 शव बरामद, 5 मजदूर अब भी 300 फीट नीचे फंसे

Assam Mine Rescue Operations: असम की कोयला खदान से 5 अन्य फंसे श्रमिकों का पता लगाने के लिए संयुक्त खोज और बचाव अभियान जारी है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के बचाव दलों ने बाढ़ग्रस्त रैट-होल खदान से चार शव निकाले हैं।

कोयला खदान से अबतक 4 शव निकाले गए, 5 अन्य लोगों की तलाश जारी

Assam Mine Rescue Operations: असम के दीमा हसाओ में 3 किलो उमरंगसो क्षेत्र में रैट-होल कोयला खदान में 5 अन्य फंसे श्रमिकों का पता लगाने के लिए संयुक्त खोज और बचाव अभियान जारी है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के बचाव दलों ने बाढ़ग्रस्त रैट-होल खदान से चार शव निकाले हैं। खदान में पानी घुसने के बाद 9 मजदूर खदान के अंदर फंस गए थे। 8 जनवरी को पहला शव, जिसकी पहचान नेपाल के गंगा बहादुर श्रेथ के रूप में हुई, बाढ़ग्रस्त रैट-होल खदान से बरामद किया गया। 11 जनवरी को तीन शव बरामद किए गए, उमरंगसो के कलामाटी गांव से 27 वर्षीय लिजेन मगर, कोकराझार, असम के मगरगांव से 57 वर्षीय खुशी मोहन राय और असम के सोनितपुर के थाइलापारा से 37 वर्षीय शरत गोयरी।

सांसद गौरव गोगोई ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

असम के दीमा हसाओ में खदान ढहने की घटना के स्थल पर शुक्रवार को कोल इंडिया की 12 सदस्यीय विशेष बचाव टीम पहुंची और आठ श्रमिकों को बचाया, जो अभी भी जलमग्न रैट-होल खदान में फंसे हुए हैं। कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने असम के दीमा हसाओ जिले में खदान ढहने की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। कांग्रेस सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि मैं 6 जनवरी, 2025 को असम के दीमा हसाओ जिले में एक अवैध रैट-होल कोयला खदान में हुई दुखद घटना के बारे में गहरी चिंता और भारी मन से आपको लिख रहा हूं, जहां कम से कम 10 कोयला खदान श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है, क्योंकि खदान में पानी भर गया है, जिससे खदान ढह गई और संकरी सुरंगों में पानी भर गया। अब तक, चल रहे बचाव अभियान ने लगातार पांचवें दिन प्रवेश किया है, लेकिन इन खनिकों का भाग्य अनिश्चित बना हुआ है।

इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घटना के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज करने और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की घोषणा की। एक्स पर एक पोस्ट में, सरमा ने बताया कि पुलिस ने घटना की जांच के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (1) के साथ धारा 3 (5) / 105 बीएनएस का हवाला देते हुए उमरंगसो पीएस केस नंबर: 02/2025 के तहत एक एफआईआर दर्ज की है। प्रथम दृष्टया, यह एक अवैध खदान प्रतीत होती है। मामले के सिलसिले में पुनीश नुनिसा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

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