Atiq murder case: अतीक-अशरफ की हत्या की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की अर्जी पर 28 अप्रैल को सुनवाई
Atiq Ahmad Ashraf murder case : वकील विशाल तिवारी ने सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इस मामले का जिक्र करते हुए उस पर तत्काल सुनवाई की मांग की। तिवारी ने पीठ को बताया कि सुनवाई के लिए आज उनकी इस अर्जी को लिस्ट किया जाना था।
सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
वकील विशाल तिवारी ने दायर की है अर्जी
वकील विशाल तिवारी ने सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इस मामले का जिक्र करते हुए उस पर तत्काल सुनवाई की मांग की। तिवारी ने पीठ को बताया कि सुनवाई के लिए आज उनकी इस अर्जी को लिस्ट किया जाना था। इस पर सीजेआई ने कहा कि चूंकि तबीयत ठीक नहीं होने के चलते पांच न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं ऐसे में कई मामलों को सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं किया जा सकता।
'रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली समिति करे जांच'
वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी यह अर्जी उत्तर प्रदेश की एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग से जुड़ी हुई है और इस अर्जी में ऐसे मामलों की जांच की मांग की गई है। बता दें कि अपनी अर्जी में तिवारी ने अतीक एवं अशरफ की हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की है।
पुलिसिया राज गंभीर खतरा-अर्जी
एससी में दायर अर्जी में कहा गया है, ‘उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) के बयान के मुताबिक 2017 के बाद से 183 मुठभेड़ हुई हैं। इन मुठभेड़ों और अतीक तथा अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के किसी पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन कर कानून के शासन की रक्षा के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया जाता है।’ अतीक की हत्या का जिक्र करते हुए याचिका में कहा गया है, ‘पुलिस का ऐसा कृत्य लोकतंत्र तथा कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा है तथा यह पुलिसिया राज की ओर ले जाता है।’
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
आलोक कुमार राव author
करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने...और देखें
End Of Feed
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited