आजम खान को बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने किया बरी

Azam Khan Acquitted News: यूपी की एक अदालत ने सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।

आजम खान को कोर्ट ने किया बरी।

Azam Khan Acquitted: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया है। जेल में बंद आजम खान आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों के अभाव में आजम खान को बरी कर दिया। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है।
मिली जानकारी के मुताबिक, 2019 के चुनाव में एसडीएम पीपी तिवारी ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर मतदान केंद्र तक अपनी कार ले जाने का आरोप था। एसडीएम के आदेश पर 24 अप्रैल, 2019 को आजम खान के खिलाफ थाना गंज में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। जिस पर आज विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला सुनाया है।

बीते महीने डूंगरपुर केस में हुए थे बरी

इससे पहले आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर केस में भी बरी कर दिया था। आजम खान के साथ इस ममाले में अन्य आरोपियों को भी अदालत ने बरी किया था। डूंगरपुर प्रकरण वर्ष 2016 का है, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान कैबिनेट मंत्री थे। आरोप था कि आजम खान के इशारे पर पुलिस और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डूंगरपुर की बस्ती में आसरा आवास बनाने के लिए घरों को जबरन खाली कराया।
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