आजम खान को बड़ा झटका, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद और 14 लाख के जुर्माने की सजा; जानें क्या है मामला
Big Breaking: जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और झटका लगा है। अदालत ने डूंगरपुर मामले में उन्हें 10 साल की कैद और 14 लाख रुपये के जुर्माने की सजा मुकर्रर की है। इस मामले में बरकत अली ठेकेदार को भी सजा सुनाई गई है। रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने सपा नेता को सजा सुनाई है।
आजम खान को 10 साल की सजा।
Azam Khan News: रामपुर के सियासत में अच्छा खासा दबदबा रखने वाले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता को अदालत ने एक और तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने डूंगरपुर मामले में उन्हें 10 साल की कैद और 14 लाख रुपये के जुर्माने की सजा मुकर्रर की है। उनके अलावा इस मामले में बरकत अली ठेकेदार को भी सजा सुनाई गई है। आपको बताते हैं कि आखिर वो मामला क्या है, जिसमें आजम खान को अदालत ने सजा सुनाई है।
डूंगरपुर बस्ती को जबरन खानी कराने
आजम खान को 10 साल की कैद के अलावा 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उनके अलावा बरकत अली को 7 साल की जेल और 6 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दरअसल, ये मामला 6 दिसंबर 2016 का है। जिसमें सपा नेता आजम खान और बरकत अली ठेकेदार पर डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने, मारपीट, तोड़फोड़, लूटपाट और लोगों को धमकाने का आरोप लगा था।
रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा
वर्ष 2019 में आजम खान के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब रामपुर के एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनके खिलाफ सजा सुनाई है। हाल ही में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा जेल से बाहर आ गई हैं। उन्हें पिछले दिनों ही जमानत मिली थी। जेल से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने कहा था कि यह अन्याय की हार है और न्याय की जीत हुई है।
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