हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा, लेकिन मिल गई बेल, विधायकी पर खतरा बरकरार
समाजवादी पार्टी (Samajwadi party) के नेता आजम खान (Azam Khan)को गुरुवार को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर अभद्र भाषा (Hate speech) के मामले में तीन साल की सजा सुनाई।
हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा
- आजम खा को भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा हुई है।
- कोर्ट ने धारा 125, 505 व 153 ए तहत दिए गए दोषी करार दिया था।
- आजम खान को विधान सभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी।
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