Rahul Gandhi की संसद सदस्यता पर 'चली तलवार': Azam Khan से Lalu Yadav तक...ये हैं सियासत के वे सूरमा, जो हो चुके अयोग्य करार

दरअसल, गुजरात के सूरत में गुरुवार (23 मार्च, 2023) को सेशंस कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल कारावास की सजा सुनाई थी।

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

कांग्रेस के पूर्व चीफ राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर शुक्रवार (24 मार्च 2023) को तब तलवार चली जब गुजरात में सूरत के सेशंस कोर्ट की ओर से मानहानि के मामले में उन्हें सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता (केरल की वायनाड संसदीय सीट से) के लिए अयोग्य ठहरा दिया। लोकसभा सचिवालय की ओर से इस बाबत जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गांधी की अयोग्यता से जुड़ा आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

अधिसूचना के अनुसार, उन्हें (राहुल) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। हालांकि, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी सांसद की सदस्यता खत्म की गई हो। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई ऐसे नेता रहे हैं, जो अलग-अलग केसों में दोषी करार दिए जाने के बाद अयोग्य करार दिए जा चुके हैं। आइए, जानते हैं उनके बारे में:

मोहम्मद फैजल (लक्षद्वीप)हत्या की कोशिश से जुड़े मामले में लक्षद्वीप के सेशंस कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के दो रोज बाद 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि लक्षद्वीप के सांसद मो.फैजल अयोग्य करार दिए गए हैं। हालांकि, 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धी को निलंबित कर दिया था।

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