Pushpa 2 Stampede Case: अल्लू अर्जुन को कोर्ट ने दी राहत, भगदड़ मामले में मिली जमानत
Pushpa 2 Stampede Case: संध्या थिएटर में भगदड़ की घटना मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने जमानत दे दी। बता दें 04 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की हैदराबाद के संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई थी और 1 बच्चा घायरल हो गया था।
अल्लू अर्जुन
Pushpa 2 Stampede Case: संध्या थिएटर में भगदड़ की घटना मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने नियमित जमानत दी। बता दें 04 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की हैदराबाद के संध्या थिएटर में स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई थी और 1 बच्चा घायरल हो गया था।
कब हुई थी गिरफ्तारी?
भगदड़ मामले में शहर की पुलिस ने अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद मामला तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने अभिनेता को अस्थायी जमानत दे दी।
बता दें कि अल्लू अर्जुन की नियमित जमानत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट ने 27 दिसंबर को सुनवाई की थी। लेकिन, पुलिस ने जमानत याचिका पर जवाबी दलीलें दाखिल करने के लिए समय मांगा था, इसलिए कोर्ट ने सुनवाई 30 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। इसके बाद 30 दिसंबर को कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील और पुलिस द्वारा दायर जवाबी दलीलें सुनी और फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे आज सुनाया गया।
अल्लू अर्जुन को 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2: द रूल’ के प्रीमियर शो के दौरान हुई भगदड़ के सिलसिले में दर्ज मामले में 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। अभिनेता को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद उनके वकीलों ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां से उन्हें उसी दिन अंतरिम जमानत मिल गई थी।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
End of Article
अनुराग गुप्ता author
टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। खबरों की पड़ताल करना इनकी आदतों ...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited