संसद की सुरक्षा में सेंध मामला: जेल में ही रहेगी आरोपी नीलम आजाद, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Breach Parliament Security: देश की भरी संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की आरोपी नीलम आजाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।
नीलम आजाद की जमानत याचिका खारिज
Breach Parliament Security: संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली आरोपी नीलम आजाद (Neelam Azad) को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने की याचिका खारिज कर दी। 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा का उल्लंघन करने के मामले में एकमात्र महिला आरोपी नीलम आजाद को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आजाद के खिलाफ आरोप ‘‘प्रथम दृष्टया’’ सत्य हैं।
नीलम आजाद ने ऐसे बनाई थी योजना
आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। इधर, दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी तक आरोप तय भी नहीं हुए हैं। कहा गया कि चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। नीलम ने 5 में से 3 मीटिंग में हिस्सा लिया था। उन्हीं मीटिंग के दौरान पूरी घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया था।
यह भी पढे़ं - कितना अलर्ट रेलवे: कालिंदी एक्सप्रेस कांड के बाद दिल्ली पुलिस और रेलकर्मियों का क्या है प्लान, कैसे करेंगे साजिश नाकाम?
आतंकवादी हमला से कम नहीं वो दिन-दिल्ली पुलिल
दिल्ली पुलिस ने याचिका की सुनवाई के दौरान 2001 संसद हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 13 दिसंबर 2023 का वो दिन भी सामान्य दिन नहीं था। दिल्ली पुलिस ने कहा क्या किसी हमले को केवल तभी आतंकवादी हमला माना जाए, जब संसद के अंदर कोई व्यक्ति मारा जाए? इन्हीं तमाम दलीलों को सुनते हुए कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। आगे की सुनवाई का इंतजार करना होगा।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
End of Article
Pushpendra kumar author
पुष्पेंद्र यादव यूपी के फतेहुपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। बचपन एक छोटे से गांव में बीता और शिक्ष...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited