बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाई कोर्ट से विपक्षी दलों को झटका, नामांकन की आखिरी तारीख बढ़ाने से इनकार, फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ा

Bengal Panchayat Election 2023: पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख और कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। लेकिन विपक्षी दल नामांकन के लिए कम समय मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तारीख बढ़ाने इनकार कर दिया और यह काम चुनाव आयोग पर छोड़ दिया।

Bengal Panchayat Election 2023: कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला (तस्वीर-ANI)

Bengal Panchayat Election 2023: पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव को 8 जुलाई को होने जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने नामांकन दाखिल के लिए कम समय को लेकर हाईकोर्ट का रूख किया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का मामला राज्य निर्वाचन आयोग के विवेक पर छोड़ा। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां यह राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। SEC को मतदान एजेंटों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। SEC को संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए।

वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि कोर्ट ने बीजेपी नेता सुवेंदू अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया है। पहली याचिका धारा 42 और 43 के तहत अधिसूचना जारी करने से चुनाव प्रक्रिया को अलग कर रही थी और दूसरी याचिका नामांकन की तारीख बदलने की मांग पर थी, जिसपर कोर्ट का कहना था कि तारीख बदलने का फैसला करने का कोर्ट का कोई हक नहीं है। चुनाव आयोग ही तारीख बदल सकता है।

उधर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल नहीं करने दे रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित नामांकन केंद्रों के एक किलोमीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश भी दिया है।

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