Bhawana Kishore Bail: भावना किशोर को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, HC ने पुलिस के दावों पर उठाए सवाल
Bhawana Kishore Bail: टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिसके बाद न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। जहां से भावना को अंतरिम राहत मिल गई है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
भावना किशोर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जो लड़की बाहर से रिपोर्टिंग करने आई है, उसको जाति के बारे में कैसे पता चल जाएगा। भावना के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि भावना की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना। हमने गिरफ्तारी का विरोध किया।कोर्ट ने भावना को अंतरिम जमानत दी है।
पंजाब पुलिस ने किया था गिरफ्तार
पंजाब पुलिस ने भावना किशोर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। लुधियाना में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे। बता दें कि पुलिस ने भावना किशोर के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, पुलिस का दावा है कि भावना ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था।
निचली अदालत में क्या हुआ था
हाईकोर्ट से पहले इस मामले की सुनवाई जब निचली अदालत में चल रही थी तब जज ने दो बार पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई गई। लुधियाना पुलिस ने दूसरी बार मांगने पर कोर्ट को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई थी। जिसके बाद कोर्ट ने भावना किशोर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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