Bhawana Kishore Bail: भावना किशोर को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, HC ने पुलिस के दावों पर उठाए सवाल

Bhawana Kishore Bail: टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिसके बाद न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। जहां से भावना को अंतरिम राहत मिल गई है।

Bhawana Kishore Bail: Times Now Navbharat की रिपोर्टर भावना किशोर को हाई कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बेल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत का आदेश दिया है। इस मामले में सोमवार को रेग्युलर बेल पर सुनवाई होगी।

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हाईकोर्ट ने क्या कहा

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भावना किशोर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जो लड़की बाहर से रिपोर्टिंग करने आई है, उसको जाति के बारे में कैसे पता चल जाएगा। भावना के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि भावना की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना। हमने गिरफ्तारी का विरोध किया।कोर्ट ने भावना को अंतरिम जमानत दी है।

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