Bhawana Kishore Bail: भावना किशोर को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, HC ने पुलिस के दावों पर उठाए सवाल
Bhawana Kishore Bail: टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इससे पहले निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिसके बाद न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। जहां से भावना को अंतरिम राहत मिल गई है।
Bhawana Kishore Bail: Times Now Navbharat की रिपोर्टर भावना किशोर को हाई कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बेल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत का आदेश दिया है। इस मामले में सोमवार को रेग्युलर बेल पर सुनवाई होगी।संबंधित खबरें
हाईकोर्ट ने क्या कहासंबंधित खबरें
भावना किशोर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जो लड़की बाहर से रिपोर्टिंग करने आई है, उसको जाति के बारे में कैसे पता चल जाएगा। भावना के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि भावना की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुना। हमने गिरफ्तारी का विरोध किया।कोर्ट ने भावना को अंतरिम जमानत दी है। संबंधित खबरें
पंजाब पुलिस ने किया था गिरफ्तार संबंधित खबरें
पंजाब पुलिस ने भावना किशोर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। लुधियाना में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे। बता दें कि पुलिस ने भावना किशोर के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, पुलिस का दावा है कि भावना ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था।संबंधित खबरें
निचली अदालत में क्या हुआ थासंबंधित खबरें
हाईकोर्ट से पहले इस मामले की सुनवाई जब निचली अदालत में चल रही थी तब जज ने दो बार पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई गई। लुधियाना पुलिस ने दूसरी बार मांगने पर कोर्ट को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई थी। जिसके बाद कोर्ट ने भावना किशोर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।संबंधित खबरें
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शिशुपाल कुमार author
पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र...और देखें
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