भावना किशोर केस से हटे जस्टिस दीपक सिब्बल, मामले को CJ के पास भेजा, नियमित जमानत पर नई बेंच करेगी सुनवाई

Bhawana Kishore News : टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर की नियमित जमानत पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि भावना को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत रविवार को ही मिल गई।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भावना किशोर की नियमित जमानत पर सुनवाई हुई।

Bhawana Kishore News : टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को नियमित जमानत देने की मांग वाली अर्जी पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों पंजाब सरकार और चैनल के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई जिसके बाद जज ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने सुनवाई के लिए इस केस को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। अब मुख्य न्यायाधीश इस केस को नई पीठ के पास भेजेंगे जो भावना किशोर की नियमित जमानत पर सुनवाई करेगी।

इससे पहले भावना किशोर की नियमित जमानत पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि भावना को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत रविवार को ही मिल गई। जमानत मिलने के बाद वह जेल से रिहा हुईं। उनकी नियमित बेल पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर के बेल पर भी सुनवाई की। सुनवाई के लिए यह मामला कोर्ट में 133वें नंबर पर लिस्टेड था। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ड्राइवर परमिंदर पर रैश ड्राइविंग की धारा लगेगी।

'भावना को 'टारगेट' कर केस दर्ज किया गया'

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