Bhima Koregaon Case: दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होगा महेश राउत, सुप्रीम कोर्ट ने दी 10 दिन की अंतरिम जमानत
Mahesh Raut: भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने महेश राउत को दी 10 दिन की अंतरिम जमानत।
Bhima Koregaon Case: सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव मामले में आरोपी महेश राउत को उसकी दादी की मृत्यु के बाद होने वाले अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राउत को 26 जून से 10 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी। एनआईए की विशेष अदालत राउत की अंतरिम जमानत पर रिहाई की शर्तें तय करेगी। बता दें, भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की वेकेशन बेंच ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 21 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। NIA के वकील ने निर्देश प्राप्त करने और तदनुसार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
राउत पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का है आरोप
न्यायालय को बताया गया कि अंतिम संस्कार 26 मई को था, जबकि शेष समारोह 27 जून को निर्धारित किए गए। राउत वन अधिकार कार्यकर्ता हैं। उन पर 2018 की भीमा कोरेगांव हिंसा में कथित माओवादी संबंधों के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य में शामिल होने का आरोप लगाया गया। सितंबर 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी, क्योंकि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हालांकि, जमानत आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने रोक आदेश को बढ़ा दिया। जिसके बाद अब मामले की सुनवाई 21 जून यानी की आज हुई।
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