सुप्रीम कोर्ट से बिभव कुमार को जमानत, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का है आरोप

Bibhav Kumar bail News: स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में मारपीट के आरोप के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

Bibhav Kumar- Swati Maliwal

बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली।

Bibhav Kumar bail: स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। लंबे समय से जेल में बंद बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में मारपीट के आरोप के बाद उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। बता दें, इस मामले में निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थीं, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो गई और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। याचिकाकर्ता को अब जांच की जरूरत नहीं है। वह 100 दिन से ज्यादा जेल में रह चुका है। तथ्यों की समग्रता पर विचार किया गया है, गुण-दोष पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए हम जमानत देते हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीएम हाउस में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। इसलिए अदालत को घटना पर ध्यान देना चाहिए सीएम के आवास पर एक महिला सांसद से इसतरह से मारपीट की गई ये गंभीर मामला है।

सुप्रीम कोर्ट ने तय की जमानत की शर्तें

1. बिभव की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि CM ऑफिस से जुड़ा भी कोई राजनीतिक पद बिभव को नहीं दिया जाएगा।

2. जब तक सभी अहम गवाहों के बयान नहीं हो जाते तब तक बिभव मुख्यमंत्री के ऑफिस और घर में नहीं जाएंगे।

3. आम आदमी पार्टी से जुड़ा कोई भी पदाधिकारी केस की मेरिट पर इस केस के पूरा होने तक किसी तरह की बयानबाजी नहीं करेगा।

सिंघवी ने किया शर्तों का विरोध

वहीं, सुप्रीम कोर्ट में जमानत की शर्त तय करते वक्त बिभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मारपीट के केस के बारे में टिप्पणी नहीं करने की शर्त तो ठीक है लेकिन मुख्यमंत्री के ऑफिस या घर जाने पर रोक न लगाई जाए। वो कोई सरकारी पद पर भी नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने तीन महीनों की रोक इसलिए लगाई है ताकि इस दौरान संवेदनशील गवाहों की गवाही और जांच दिल्ली पुलिस पूरी कर ले। इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस मामले में पीड़ित(महिला सांसद) कौन है और आरोपी(सीएम का करीबी) कौन और जिस जगह(सीएम आवास) अपराध हुआ वो जगह कौन सी है?

क्या है पूरा मामला बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल के आवास पर यह घटना 13 मई को हुई थी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुबह-सुबह स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर पहुंची थी। सीएम आवास पर केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार भी मौजूद थे। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि बिभव कुमार ने उन्हें सीएम हाउस में जाने से रोका और बाद में उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट भी की। इस घटना का सीवीटीवी फुटेज भी सामने आया था। चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना ने काफी तूल पकड़ा था।

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प्रांजुल श्रीवास्तव author

मैं इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ा हुआ हूं। पत्रकारिता के 8 वर्षों के तजुर्बे में मुझे और मेरी भाषाई समझ को गढ़ने और तराशने में कई वरिष्ठ पत्रक...और देखें

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