सुप्रीम कोर्ट से बिभव कुमार को जमानत, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का है आरोप

Bibhav Kumar bail News: स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में मारपीट के आरोप के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली।

Bibhav Kumar bail: स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। लंबे समय से जेल में बंद बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में मारपीट के आरोप के बाद उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। बता दें, इस मामले में निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थीं, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो गई और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। याचिकाकर्ता को अब जांच की जरूरत नहीं है। वह 100 दिन से ज्यादा जेल में रह चुका है। तथ्यों की समग्रता पर विचार किया गया है, गुण-दोष पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए हम जमानत देते हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीएम हाउस में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है। इसलिए अदालत को घटना पर ध्यान देना चाहिए सीएम के आवास पर एक महिला सांसद से इसतरह से मारपीट की गई ये गंभीर मामला है।

सुप्रीम कोर्ट ने तय की जमानत की शर्तें

1. बिभव की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि CM ऑफिस से जुड़ा भी कोई राजनीतिक पद बिभव को नहीं दिया जाएगा।
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