AAP नेता राघव चड्ढा को बड़ा झटका, खाली करना पड़ेगा बंगला, पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है। राज्यसभा सचिवालय के वकील ने इस मामले में दलील देते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद होने के नाते राघव चड्ढा को टाइप 6 बंगला आवंटित करने का अधिकार है, न कि टाइप 7 बंगला।
राघव चड्ढा को खाली करना पड़ेगा बंगला
आप नेता राघव चड्ढा को बंगला विवाद में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि राघव चड्ढा को बंगला खाली करना पड़ेगा।
ये भी पढ़ें- Chhattisgarh Election: छत्तीसगढ़ में भी मोदी ही होंगे BJP का चेहरा, 90 सीटों पर PM की नजर
कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है। राज्यसभा सचिवालय के वकील ने इस मामले में दलील देते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद होने के नाते राघव चड्ढा को टाइप 6 बंगला आवंटित करने का अधिकार है, न कि टाइप 7 बंगला।
क्या है विवाद
सांसद राघव चड्ढा का दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-VII बंगले का आवंटन मार्च में राज्यसभा सचिवालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। उन्हें बताया गया कि आवंटन इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि टाइप-VII पहली बार सांसद के रूप में उनकी पात्रता से अधिक था और उन्हें एक दूसरा फ्लैट आवंटित किया गया है। इसके बाद, राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अप्रैल में बेदखली के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने चड्ढा की याचिका का विरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया और तर्क दिया कि अदालत सचिवालय को सुने बिना आदेश पारित नहीं कर सकती थी।
आज क्या हुआ
शुक्रवार को दिल्ली की अदालत ने अपना वह आदेश वापस ले लिया, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को आप सांसद को उनके सरकारी आवास से बेदखल करने से रोक दिया गया था। इसमें कहा गया कि सरकारी बंगले का आवंटन केवल उन्हें दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी राघव चड्ढा को बंगला पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें
अतुल सुभाष का नाम ले-लेकर रोती रहीं उनकी मां, मीडिया के सामने मूर्छित हुईं, कहा-मेरे बेटे को प्रताड़ित किया गया, Video
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई
MVA छोड़ने को तैयार है कई नेता, हो सकते है महायुति में शामिल; बावनकुले के दावे से मचा हड़कंप
'अटल जी के साथ देखी राज कपूर की फिल्म 'फिर सुबह होगी', कपूर परिवार से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने साझा कीं पुरानी यादें
वक्फ बिल में संशोधन क्यों मंजूर नहीं, JPC के सामने अरशद मदनी ने दी अपनी दलील
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited