दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, हाईकोर्ट से खारिज हुई जमानत याचिका
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरी ज़मानत याचिका दाखिल किया था, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका 3 जुलाई को याचिका खारिज कर दिया था।
मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका
मुख्य बातें
- दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की दिल्ली शराब नीति से जुड़े ED और CBI केस में ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज की
- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा मामले में 30 से ज़्यादा आरोपी है
- मामले में जांच अभी जारी, कई आरोपी जांच में शामिल भी नहीं हुए
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की दिल्ली शराब नीति से जुड़े ED और CBI केस में ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज कर दी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा मामले में 30 से ज़्यादा आरोपी है, मामले में जांच अभी जारी, कई आरोपी जांच में शामिल भी नहीं हुए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आरोपी मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने कई अर्ज़ियाँ दाखिल की जिससे मामले के ट्रायल के शुरू होने पर असर पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में अलग अलग आरोपियों के द्वारा एक जैसी ही याचिका दाखिल की गईं।
'शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया'
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा आरोपियों द्वारा अर्ज़ी दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि मामले में जांच अभी चल रही है ऐसे में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू न की जाए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मामले के ट्रायल शुरू होने में देरी में ED CBI की ओर से देरी नहीं की गई, कोर्ट ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के पास आबकारी विभाग के साथ साथ 14 पोर्टफोलियो था, शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया।
'वह शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, सिसोदिया ने पहले भी सबूत नष्ट किया है'
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पॉलिसी में बदलाव किया, सिसोदिया ने जनता से मांगे गए सुझाव के साथ छेड़छाड़ किया, खुद उन्होंने मनचाहे फीड बैक दर्ज कराए, मनचाहे फीड बैक के लिए ज़ाकिर खान की मदद लिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे साथ मे उनके बाद 14 पोर्टफोलियो थे, वह शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, सिसोदिया ने पहले भी सबूत नष्ट किया है।
सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से पहले की तरह मुलाक़ात कर सकेंगे
वहीं मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से पहले की तरह मुलाक़ात कर सकेंगे ,दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दिया।
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रवि वैश्य author
मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनि...और देखें
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