नए साल से पहले यहां सरकार का फैसलाः बढ़ी सैलरी-प्रमोशन को इन्हें मिलेंगे तीन मौके, 3.5 लाख लोगों को होगा फायदा

Bihar Latest News: उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित और संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियम 2020 के तहत आने वाले संविदा शिक्षक ‘विशिष्ट शिक्षक’ बनने के हकदार होंगे, बशर्ते वे योग्यता परीक्षा पास कर लें।

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

Bihar Latest News: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने का फैसला किया है। इस आशय का निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्दार्थ कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने ‘‘बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023’’ को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तुरंत बाद जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर पंचायत जैसे स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किए गए ये संविदा पर कार्यरत शिक्षक स्थायी सरकारी कर्मचारी के साथ विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे।

सिद्धार्थ ने कहा कि स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित और संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियम 2020 के तहत आने वाले संविदा शिक्षक ‘विशिष्ट शिक्षक’ बनने के हकदार होंगे, बशर्ते वे योग्यता परीक्षा पास कर लें।

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