जैसे सेब- संतरा की तुलना नहीं वैसे नरसंहार- सिंगल मर्डर एक जैसे नहीं, बिलकिस केस में सु्प्रीम कोर्ट

Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस में बलात्कार के 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सरकार के फैसले के खिलाफ बिलकिल बानो मे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

बिलकिस बानो केस सुप्रीम कोर्ट में

मुख्य बातें
  • गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की किया है रिहा
  • स्पेशल प्रिविलेज की ली मदद
  • बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है याचिका

Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस में बलात्कारियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट(Supreme court of India) ने कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि आज बिलकिस बानो तो आने वाले समय में कोई और होगा। इन सबके बीच गुजरात सरकार(Gujarat Government) ने संकेत दिए हैं कि वो 11 दोषियों की रिहाई से संबंधित दस्तावेजों को अदालत के सामने नहीं रखना चाहती है। बताया जा रहा है कि केंद्र और गुजरात सरकार दोनों अदालत के फैसले को चुनौती देंगे। सरकार ने विशेषाधिकार का हवाला दिया है।

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2022 में बिलकिस ने की थी अपील

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दोषियों(convicts in bilkis bano case) की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो ने नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उनकी दलील है कि दोषियों की रिहाई कानून के खिलाफ है। इसने समाज की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। 2002 गुजरात दंगे(2022 gujarat riots) में बिलकिस बानो के परिवार के सात लोगों की हत्या हुई थी जिसमें उनकी तीन साल की मासूम बेटी भी शामिल थी।

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