बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज
Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात सरकार (Gujarat Government) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की।
Supreme Court on Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है। बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से इंकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया झटका
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो बलात्कार मामले में 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को खारिज करने के फैसले में गुजरात सरकार के खिलाफ कुछ टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए उसे हटाने का अनुरोध किया था। जिसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है।
पुनर्विचार याचिका में गुजरात सरकार ने क्या कहा?
गुजरात सरकार की याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कठोर टिप्पणी करते हुए ये कह दिया था कि गुजरात ने 'मिलीभगत से काम किया और दोषियों के साथ साठगांठ की'।
याचिका में ये भी कहा गया कि कोर्ट की ये टिप्पणी न केवल अनुचित है और मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ है, बल्कि याचिकाकर्ता-गुजरात सरकार के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित है।
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