Waqf Board Bill: 'वक्फ बोर्ड' में सुधारों को लेकर बिल तैयार, सरकार संसद में लाएगी वक्फ से जुड़े दो 'बिल'

Waqf Board Act Amendment: केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव कर सकती है कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में नए जमाने के हिसाब से बदलाव करते हुए इसे आम मुसलमानों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाने की कवायद कर रही है।

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केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव कर सकती है

मुख्य बातें
  • सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने वाली है
  • ताकि इनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके
  • इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो सके
Muslim Waqf Act 1923: सरकार वक्फ से जुड़े दो 'बिल' (Waqf Bill) संसद में लाने जा रही है, एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त (Waqf Board Act Amendment) किया जाएगा दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे, संशोधन बिल 2024 के जरिए सरकार 44 संशोधन करने जा रही है, सरकार ने कहा कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है।
इसमें वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है जिसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ कानून 1995 का नाम बदल कर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 होगा।

केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व

केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा, मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग; शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी का प्रतिनिधित्व प्रदान करना। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं को रखना अनिवार्य, एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना।

अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान

दो सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार करना और ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील के लिए नब्बे दिनों की मियाद, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को होगा बोहरा और अघाखानी; के औकाफ के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान।

इनमें से कम से कम दो महिलाओं का होना आवश्यक
किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस, वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, तीन सांसद, मुस्लिम संगठनों के तीन नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के तीन जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दो पूर्व जज, एक प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चार लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे, इनमें से कम से कम दो महिलाओं का होना आवश्यक है।
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रवि वैश्य author

मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनिया' या कहें 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब...और देखें

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