अब कई कामों के लिए जन्म प्रमाणपत्र माना जाएगा सिंगल डॉक्यूमेंट, एक अक्टूबर से संशोधित कानून लागू

संसद ने मानसून सत्र में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इस पर मुहर लगा दी थी।

जन्म प्रमाणपत्र होगा एकल दस्तावेज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Birth Certificate New Rule: एक अक्टूबर 2023 से एक संशोधित कानून लागू होने जा रहा है जिसके बाद कई कार्यों के लिए लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। इसमें सेवाओं के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। विभिन्न सरकारी और दाखिले वाले कार्यों के लिए यही एकल दस्तावेज के तौर पर वैध माना जाएगा।

एक अक्टूबर से लागू होने वाले एक नए संशोधित कानून से शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए आवेदन और विवाह के पंजीकरण जैसे कई कार्यों व सेवाओं के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग की सुविधा मिलेगी। संसद ने मानसून सत्र में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इस पर मुहर लगा दी थी।

एक अक्टूबर से संशोधित नियम

रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यह सूचित करती है कि एक अक्टूबर, 2023 को अधिनियम के प्रावधान लागू हो जाएंगे।

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