बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज ने कोट्टायम की अदालत में किया सरेंडर, भड़काऊ भाषण देने का आरोप
पूर्व विधायक जॉर्ज पर एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है।

पीसी जॉर्ज ने किया सरेंडर (फाइल फोटो)
P C George Surrenders: केरल के भारतीय जनता पार्टी नेता पी सी जॉर्ज ने सोमवार को विवादित भाषण के मामले में इस जिले के एराट्टुपेट्टा की एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें सूचना मिली है कि जॉर्ज अदालत के समक्ष पेश हुए हैं। केरल हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लेने की कोशिशों के बाद जॉर्ज ने यह कदम उठाया।
हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत
शनिवार को जॉर्ज ने नफरती भाषण के मामले में जांच के लिए पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए 24 फरवरी तक की मोहलत मांगी थी। उनकी याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसे मामले में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। पूर्व विधायक जॉर्ज पर एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है।
जॉर्ज ने क्या कहा था?
कोट्टायम जिला सत्र न्यायालय द्वारा एराट्टुपेट्टा पुलिस द्वारा दर्ज मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला मुस्लिम यूथ लीग के नेता मुहम्मद शिहाब की शिकायत पर आधारित था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि जॉर्ज ने धार्मिक घृणा भड़काने वाली टिप्पणी की है। दरअसल, जॉर्ज ने लोगों से अपील की थी कि वे ऐसे रेस्टोरेंट में न जाएं जिसे एक खास समुदाय के लोग चलाते हैं। उन पर बीएनएस की धारा 196(1)(ए) और 299 के साथ-साथ केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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