कौन है वो भाजपा विधायक, जिसे एसडीएम को धमकी देने पर मिली दो साल की सजा; जानें सारा विवाद

Bahraich News: बहराइच जिले के भाजपा विधायक को एसडीएम को धमकी देने के मामले में दो वर्ष कैद की सजा मिली है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुन्नू लाल मिश्र ने बताया कि अदालत ने सजा सुनाए जाने के बाद विधायक को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिये जमानत दे दी है।

फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिये मिली जमानत।

Uttar Pradesh: बहराइच जिले की महसी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सुरेश्वर सिंह को सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिये गठित यहां की एक विशेष अदालत ने उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को धमकी देने के 21 साल पुराने मामले में दो साल कैद और ढाई हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुन्नू लाल मिश्र ने बताया कि अदालत ने सजा सुनाए जाने के बाद विधायक को फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिये जमानत दे दी है। यह आदेश चार जनवरी को सुनाया गया था, जिसकी प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई।

अयोग्य घोषित होंगे विधायक सुरेश्वर सिंह

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) 1951 के प्रावधानों के तहत दो साल या उससे अधिक की कैद की सजा पाने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि को सजा की तारीख से ही अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और सजा काटने के बाद अगले छह साल तक उसके चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो सितंबर 2002 को महसी तहसील के उपजिलाधिकारी लाल मणि मिश्र ने हरदी थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुरेश्वर सिंह ने एसडीएम कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धमकी दी थी।

विधायक को अपील दायर करने के लिए जमानत

चार जनवरी को सांसद/विधायक अदालत (एमपी-एमएलए अदालत) के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित ने विधायक को दो साल कैद एवं ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश के अनुसार, जुर्माना अदा न करने पर उन्हें सात दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाये जाने के बाद भाजपा विधायक सिंह को अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिये जमानत दे दी।
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