BJP सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जबरन हवाई उड़ान भरने का मामला
झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को शाम को समय उड़ाने भरने के लिए दबाव बनाने के मामले में निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त कर दिया था। और पढ़ें
मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को राहत
Deoghar Flight Case: भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। देवघर हवाई अड्डे से शाम के समय उड़ान भरने के विवाद मामले को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य के खिलाफ दायर FIR रद्द रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को इजाजत दी कि वो इस मामले को एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत उचित अथॉरिटी के सामने रख सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को शाम को समय उड़ाने भरने के लिए दबाव बनाने के मामले में निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी सहित अन्य के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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