जैकलीन फर्नांडीज की बेल पर फैसला टला, अब 15 नवंबर को होगी सुनवाई; बढ़ाई गई अंतरिम जमानत की अवधि
Jacqueline Fernandez Bail: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज की नियमित जमानत पर शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान जैकलीन फर्नांडीज ने ईडी पर परेशान करने का आरोप लगाया और ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए जैकलीन की गिरफ्तारी की मांग की।
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी है जैकलिन फर्नांडीस (फोटो- @AsliJacquelineFernandez)
Jacqueline Fernandez Bail: महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ते को लेकर चर्चा में आई जैकलीन फर्नांडीज को कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज की अंतरिम जमानत 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। उसी दिन जैकलीन की नियमित जमानत पर फैसला आएगा।संबंधित खबरें
इससे पहले गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के साथ ही जैकलीन की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज अंतरिम जमानत की अविधि बढ़ा दी गई। संबंधित खबरें
वहीं निचली अदालत में सुनवाई के दौरान ED ने सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए जैकलीन की जमानत का विरोध किया था। जैकलीन की रेगुलर बेल पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि जैकलीन मामले की जांच में सहयोग कर रही है। वहीं ईडी ने आरोप लगाया कि वो देश छोड़कर भागने वाली हैं।संबंधित खबरें
जैकलीन फर्नांडीज को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने आरोपी बनाया है। सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलीन का रिश्ता जबरन वसूली मामले की जांच का हिस्सा है। सुकेश ने जैकलीन फर्नांडीज पर खूब पैसा खर्च किया था और उन्हें कई लग्जरी आइटम गिफ्ट किए थे। विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा करीब 30 मामलों में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर जेल में बंद एक कारोबारी की पत्नी से रंगदारी वसूलने का आरोप है।संबंधित खबरें
जैकलीन का नाम जब से ठग चंद्रशेखर से जुड़ा है, वो जांच एजेंसियों के रडार पर है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के साथ-साथ ईडी भी पूछताछ कर चुकी है।संबंधित खबरें
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शिशुपाल कुमार author
पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र...और देखें
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