Bombay HC का RTI के तहत जानकारी देने से इंकार, कहा- इससे जजों की जान को होगा खतरा
RTI के तहत दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल में 135 साल पुराने जलाशय के पुनर्निर्माण संबंधित एक मामले में उपयोग करने के लिए जानकारी मांगी थी।
सूचना का अधिकार
Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट के लोक सूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत दक्षिण मुंबई में स्थित अदालत की पुरानी इमारत के संरचनात्मक ऑडिट के बारे में मांगी गई जानकारी देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि ऐसे विवरण का खुलासा करने से न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों की जान को खतरा होगा। पर्यावरण से जुड़े मामलों के कार्यकर्ता झोरू बठेना ने पिछले महीने एक आरटीआई आवेदन दाखिल कर बॉम्बे हाई कोर्ट की मुख्य व सौध इमारत के पिछले तीन संरचनात्मक ऑडिट की प्रतियां मांगी थीं।
135 साल पुराने जलाशय के पुनर्निर्माण पर मांगी जानकारी
बठेना ने कहा कि उन्होंने दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल में 135 साल पुराने जलाशय के पुनर्निर्माण संबंधित एक मामले में उपयोग करने के लिए जानकारी मांगी थी। उन्होंने कहा, 'बृहन्मुंबई नगर निगम ने दावा किया कि जलाशय मरम्मत की स्थिति में नहीं है और इसके पुनर्निर्माण की जरूरत है। हम हाई कोर्ट की इमारत और बीएमसी के मुख्यालय की इमारत का उदाहरण देना चाहते हैं, जो करीब एक सदी से भी पुरानी हैं और इनकी मरम्मत की गई है न कि इन्हें फिर से बनाया गया।
हाई कोर्ट ने जानकारी देने से इंकार किया
कार्यकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने बीएमसी की संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी, जिसकी जानकारी उन्हें प्राप्त हो गई लेकिन हाई कोर्ट ने जानकारी देने से इंकार कर दिया। हाई कोर्ट के लोक सूचना अधिकारी ने एक नवंबर को दिए गए अपने जवाब में बठेना का आवेदन खारिज करते हुए कहा कि जो सूचना मांगी गई है, उसका जनहित से कोई लेना-देना नहीं है। जवाब में कहा गया, मांगी गई सूचना का सुरक्षा कारणों से खुलासा नहीं किया जा सकता। इस तरह का जानकारी का खुलासा करने से बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अधिकारियों को जान और शारीरिक क्षति का खतरा होगा। बठेना ने कहा कि जानकारी देने से इंकार करने को लेकर वह अब संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करेंगे। (भाषा)
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