दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी दमघोंटू हो रही हवा, हाईकोर्ट ने घटाया दिवाली पर पटाखे जलाने का समय

Air Pollution: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने 6 नवंबर के फैसले को बरकरार रखते हुए कचरा और मलबा ले जाने वाले वाहनों पर रोक जारी रखी है। अब 19 नवंबर के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गाड़ियों को अनुमति देने के मुद्दे पर फैसला करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य में अब 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।

Bombay High Court

बॉम्बे उच्च न्यायालय

Air Pollution: दिल्ली में बारिश के बाद वायु प्रदूषण में कमी देखने को मिली थी। हालांकि, एक बार फिर से दिल्ली की हवा में जहर घुलता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। महाराष्ट्र के मुंबई में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। साथ ही दिवाली पर पटाखे जलाने का समय भी घटा दिया है। अब महाराष्ट्र में तीन घंटे की जगह दो ही घंटे पटाखे जलाए जा सकेंगे।

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य में अब 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। जबकि पहले 7 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट के जजा डीके उपाध्याय ने वायु प्रदूषण को लेकर बड़ी टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है कि मुंबई को मुंबई ही रहने दीजिए, इसे दिल्ली न बनने दीजिए।

कचरा और मलबा ले जाने वाली गाड़ियों पर रोक

इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने 6 नवंबर के फैसले को बरकरार रखते हुए कचरा और मलबा ले जाने वाले वाहनों पर रोक जारी रखी है। अब 19 नवंबर के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गाड़ियों को अनुमति देने के मुद्दे पर फैसला करेगा। उधर, बीएमसी ने कहा है कि वायु प्रदूषण को रोकने के हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे है। बयान में कहा गया है कि मौसम के मिजाज में बदलाव के कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। इसलिए हाई कोर्ट के निर्देशानुसार दिवाली के दौरान रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जाएंगे।

केमिकल वाले पटाखों पर कोर्ट ने जाहिर की चिंता

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केमिकल वाले पटाखों पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि इसके निर्माण और बिक्री पर निगरानी की जरूरत है। मुंबई नगर निगम की ओर से पेश वकील ने बताया कि 1065 निर्माणाधीन स्थलों को नियमों के उल्लंघन मामले में नोटिस जारी किया गया है। अब वायु प्रदूषण को लेकर दाखिल की गई याचिका पर 11 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

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