Bombay High Court IT Rules: बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र को बड़ा झटका, आईटी एक्ट में बदलाव खारिज, अब नहीं बन सकती फैक्ट चेक यूनिट

Bombay High Court IT Rules: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईटी नियमों में 2023 के संशोधनों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स और न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन द्वारा दायर चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

Bombay High Court IT Rules.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईटी नियमों में हुए बदलाव को किया खारिज

Bombay High Court IT Rules: बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र के फैक्ट चेक यूनिट को असंवैधानिक बता दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने आईटी नियमों में हुए बदलाव को भी खारिज कर दिया है।

संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन

मिली जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईटी नियमों में 2023 के संशोधनों को खारिज कर दिया। इसी संशोधन के तहत केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कामकाज के बारे में 'फर्जी और भ्रामक' सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें खारिज करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस अतुल चंदुरकर की टाई-ब्रेकर बेंच ने कहा- "मेरा मानना है कि संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करते हैं"।

पहले सुनाया गया था खंडित फैसला

जनवरी 2024 में जस्टिस गौतम पटेल और डॉ नीला गोखले की खंडपीठ द्वारा खंडित फैसला सुनाए जाने के बाद यह मामला टाई-ब्रेकर जज के पास गया था। कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स और न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन द्वारा दायर चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
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शिशुपाल कुमार author

पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें

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